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    नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर छात्राओं को किया जागरूक:लोकसभा-विधानसभा में 33% आरक्षण, बाल विवाह रोकथाम का दिया संदेश

    2 hours ago

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    कानपुर देहात में जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज रनियां और पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुखरायां में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं और समाज को महिला सशक्तिकरण तथा बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। उन्होंने जोर दिया कि इस कानून का वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब समाज और परिवार दोनों स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। छात्राओं को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने पर अधिकतम 2 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल सेवा योजना और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। छात्राओं को जागरूकता संबंधी पम्पलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी नेहा शाहू, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. पूनम हंस, महिला कांस्टेबल रोशनी, विद्यालय की प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, वन स्टॉप सेंटर की टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी व छात्राएं उपस्थित रहीं।
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