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    परिवहन मेले में वाहनों पर मिली छूट:विभाग ने दी जानकारी, पुराने वाहनों के एकमुश्त कर पर 8 प्रतिशत छूट की घोषणा

    11 hours ago

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    औरैया में उपसंभागीय परिवहन कार्यालय के सभागार कक्ष में एक परिवहन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए एकमुश्त कर जमा करने और परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही आकर्षक छूटों के बारे में जानकारी दी गई। मेले में बताया गया कि पूर्व से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना में प्रत्येक वर्ष के लिए कर की धनराशि पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट कुल 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई गैर-परिवहन यान परिवहन यान में परिवर्तित होता है, तो वाहन के मूल्य का 2.5 प्रतिशत से अतिरिक्त एकमुश्त कर देय होगा। 30 जनवरी 2026 से लागू होने वाली हल्के परिवहन यानों पर एकमुश्त कर की दरों के बारे में भी बताया गया। भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटरसाइकिल (बाइक टैक्सी) के लिए वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत और तिपहिया मोटर कैब (ऑटो रिक्शा) के लिए 7 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। 10 लाख रुपये तक के मोटर कैब और मैक्सी कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) पर वाहन के मूल्य का 10.50 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.50 प्रतिशत कर लगेगा। संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यानों के लिए वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत कर होगा। 3000 किलोग्राम तक GVW वाले वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 किलोग्राम से अधिक तथा 7500 किलोग्राम तक GVW वाले वाहनों पर 6 प्रतिशत कर लागू होगा। इस दौरान राहवीर योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जो 21 अप्रैल 2025 से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। गोल्डन आवर और कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स और सब्सिडी से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। गैर-परिवहन यानों के लिए हेलमेट के बिना ड्राइविंग पर 70 चालान, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग पर 25 चालान, खतरनाक ड्राइविंग पर 04 चालान, गलत साइड ड्राइविंग पर 11 चालान, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 14 चालान और HSRP के बिना गाड़ी चलाने पर 19 चालान किए गए। विभिन्न अन्य उल्लंघनों के लिए भी चालान जारी किए गए।
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