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    पति को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास:सोनभद्र में चार साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, 12 हजार जुर्माना

    14 hours ago

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    मांची थाना क्षेत्र में चार साल पहले अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति राजबहादुर को सत्र न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक, यह घटना मई 2022 में मांची थाना क्षेत्र के सोमा गांव में हुई थी। आपसी विवाद के बाद राजबहादुर उर्फ मंगरू ने लाठी-डंडों से पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को घर में छिपा दिया और गांव से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद ग्रामीणों को घर से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद राजबहादुर को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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