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    राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई:ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप में लखनऊ कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

    2 hours ago

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    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर आवेदन से संबंधित है। लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई चुनौती याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दाखिल किया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई एकल पीठ के रूप में न्यायमूर्ति राजीव सिंह द्वारा की जाएगी। अदालत में यह भी तर्क रखा जाएगा कि मामले में संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस को विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। इन धाराओं में एफआईआर की मांग याचिका में राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148, 147, 152, 238, 336(3) और 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 5 एवं 6, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 व 13 तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(बी) और 14(सी) के तहत भी कार्रवाई की अपील की गई है। याचिकाकर्ता ने रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मामला देश के वरिष्ठ विपक्षी नेता से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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