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    राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता FIR याचिका खारिज:एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज करने वाले एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याची एस विग्नेश शिशिर ने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी दो देशों की नागरिकता रखते हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिकता से संबंधित मामलों को लेकर याची द्वारा पूर्व में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसी आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में याची की ओर से बहस पूरी कर ली गई। याची ने न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता और दो पासपोर्ट हैं, और वे स्वयं को ब्रिटेन का नागरिक भी मानते हैं। याची की बहस के बाद, राज्य सरकार ने बहस के लिए न्यायालय से समय मांगा। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है।
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