Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    रास्ते के विवाद में चार को 5 साल की कैद:गाय को रास्ते से हटाने पर 8 साल पहले हुआ था विवाद, 20 हजार जुर्माना भी

    2 hours ago

    1

    0

    बरेली में रास्ते के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद अदालत ने चार लोगों को सजा सुनाई है। भैंस और गाय को रास्ते से हटाने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से हमला किया गया था। आठ साल बाद कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परातासपुर गांव निवासी पंचम, राजपाल (पिता-पुत्र), राजपाल की पत्नी जलधारा और राजपाल के भतीजे गोकरन को गैर इरादतन हत्या की कोशिश और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। अदालत ने सभी दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें दो-दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। गाय को रास्ते से हटाने को लेकर हुआ था विवाद अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह विवाद गाय हटाने को लेकर शुरू हुआ था। परातासपुर गांव निवासी सुखवीर ने 10 अक्टूबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुखवीर ने बताया कि वह सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर के बाहर गाय को नहला रहा था। उसी समय पंचम अपनी भैंस लेकर वहां पहुंचा और सुखवीर से गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान राजपाल का भतीजा गोकरन भी वहां आ गया और उसने सुखवीर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद राजपाल, पंचम, जलधारा और गोकरन ने मिलकर सुखवीर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना की जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बाइक सवार ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, VIDEO:फर्रुखाबाद में रास्ते को लेकर विवाद, गाली-गलौज करते हुए डंडे से मारा
    Next Article
    प्रसूता की मौत मामला, अस्पताल संचालक-स्टाफ पर केस दर्ज:सीतापुर सीएचसी अधीक्षक की जांच में लापरवाही, इलाज में देरी से मौत की पुष्टि

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment