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    Relief for Samay Raina: होनहार युवाओं को सुधार का मौका... सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन की FIR रद्द की

    2 hours from now

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    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इन पर अपने शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में दिव्यांग लोगों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप था। कोर्ट ने दिव्यांग समुदाय के लिए जागरूकता और फंड जुटाने के कार्यक्रमों के आयोजन में उनकी कोशिशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने और फंड जुटाने जैसी कॉमेडियन की "सकारात्मक कोशिशों" की सराहना की और कहा कि ऐसी पहलों से अच्छे नतीजे मिलेंगे। रैना के अलावा, नवंबर 2024 में इंडियाज़ गॉट लेटेंट के पिछले सीज़न के एक एपिसोड में की गई टिप्पणियों को लेकर अन्य कॉमेडियन - विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर - के ख़िलाफ़ दर्ज मामला भी रद्द कर दिया गया है।इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi का Prayagraj दौरा फ्लॉप रहा, Keshav Prasad Maurya ने बोला हमलाबेंच ने कहा जब सच्चे प्रयास किए जाते हैं, तो सकारात्मक नतीजे ज़रूर मिलते हैं। वे बहुत होनहार युवा हैं। अगर उन्होंने सकारात्मक दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, तो परिणाम भी सकारात्मक ही होंगे। हालांकि, समय रैना और कई अन्य लोगों पर अभी भी एक और केस चल रहा है। यह केस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया (जिन्हें 'बीयरबाइसेप्स' के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा शो में एक कंटेस्टेंट के माता-पिता के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। FIR मंगाने के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों ने इस साल मार्च में दिव्यांगों के लिए एक शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को मीडिया में काफी कवरेज मिली और इससे दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संगठनों जिनमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों की मदद करने वाले संगठन भी शामिल हैं। इसे भी पढ़ें: Mohanlal को नहीं मिला Visa, Sydney में शो रद्द होने के बाद मांगी माफीरैना ने SMA से पीड़ित दो महीने के बच्चे और उसकी जान बचाने वाले इलाज के लिए ज़रूरी 16 करोड़ रुपये के खर्च का मज़ाक उड़ाया था। बेंच ने कॉमेडियन और याचिकाकर्ता NGO 'क्योर SMA इंडिया फ़ाउंडेशन' के बीच हुई "सकारात्मक बातचीत" पर भी ध्यान दिया, जिसका मकसद इस दुर्लभ जेनेटिक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुद्दे को खुला रखा और कहा कि वह ऑनलाइन कंटेंट के लिए सुरक्षा उपायों पर दिव्यांग लोगों के सुझावों पर विचार करेगा और उचित निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया, प्रतिवादी 6-10 (आरोपी कॉमेडियन) से जुड़ा मामला बंद किया जाता है। प्रतिवादी 6-10 के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है। इससे जुड़ी बाकी सभी कार्यवाही भी रद्द की जाती हैं। बड़े मुद्दे पर निर्देश जारी करने के लिए मामले को लिस्ट किया जाए।
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