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    संभल में अवैध मस्जिद की मीनार हाइड्रा से हटेगी:700 वर्गमीटर पर मदरसा-दुकानें ध्वस्तीकरण के बाद मलबा नहीं हटाया

    7 hours ago

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    संभल में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को हटाने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। मुस्लिम समुदाय द्वारा मीनार हटाने से इनकार के बाद अब इसे हाइड्रा मशीन से हटाया जाएगा। यह कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है। राजस्व प्रशासन की पैमाइश में 700 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर मदरसा गौसुल और पांच दुकानों सहित एक मस्जिद का निर्माण पाया गया था। प्रशासन की चेतावनी के बाद मदरसा और दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। हालांकि, 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी भूमि से मलबा नहीं हटाया गया है। मामला थाना असमोली क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव का है। 28 मार्च को भूमि की पैमाइश के बाद मुस्लिम समुदाय ने 31 मार्च से मदरसा गौसुल और पांच दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था। मस्जिद कमेटी और ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर की मांग पर प्रशासन ने 2 अप्रैल को 2100 रुपये लेकर दो घंटे में मदरसा और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर उपलब्ध कराया था। ग्रामीण अपने हाथों से मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहते हैं और प्रशासन से ही इस निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। मदरसा और दुकानें तोड़ने के लिए गांव के आबिद को 80,000 रुपये का ठेका दिया गया था। लेखपाल सुरेंद्र कुमार के अनुसार, गाटा संख्या 630 (खेल का मैदान) के 0.126 एयर (लगभग 150 वर्गमीटर) हिस्से पर मदरसा और मस्जिद का निर्माण है। वहीं, खाद के गड्ढे की गाटा संख्या 623 में 540 वर्गमीटर पर मदरसा, मस्जिद और पांच दुकानें बनी हुई थीं। लेखपाल ने यह भी बताया कि गाटा संख्या 623 में एक मकान की बैठक और एक रास्ता भी है। इसके अतिरिक्त, ढाई बीघा भूमि पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बने हुए हैं, जो खेल के मैदान के नाम पर दर्ज है। ध्वस्त की गई दुकानों में गांव निवासी हामिद (समोसा-पकौड़े), अफजल (हरी सब्जी), शाने आलम (समोसा-पकौड़े), फरमान (मेडिकल स्टोर) और अजगर (जन सेवा केंद्र) की दुकानें शामिल थीं। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने ग्राम समाज की भूमि का सीमांकन कर कब्जा मुक्त कराए जाने के संबंध में राजस्व निरीक्षक गुमसानी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में हल्का लेखपाल सुरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा, अमित प्रथम, अनुराग शर्मा और सुभाष चंद्र की टीम गठित की गई। गाटा संख्या 623, रकवा 0.112 हेक्टेयर (खाद के गडढे) और गाटा संख्या 630, रकवा 0.126 हेक्टेयर खेल का मैदान की पैमाइश होनी है। 29 मार्च को राजस्व प्रशासन की पैमाइश के बाद आबिद को अवैध निर्माण तोड़ने का ठेका दिया गया है।
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