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    सपा प्रवक्ता मनोज यादव को मिली जमानत:SC-ST एक्ट अदालत ने याचिका स्वीकार की, पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का दिया था आदेश

    15 hours ago

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    समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव उर्फ बबलू को अपर सत्र न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट की अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। मनोज यादव के अधिवक्ता संतशरण यादव (संजय बाबा) ने बताया कि एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले न्यायालय ने पुलिस को जमानत याचिका पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी सौरभ श्रीवास्तव अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि मामले में कुछ आवश्यक साक्ष्यों का संकलन अभी शेष है और जांच जारी है। क्षेत्राधिकारी ने आरोपी की रिमांड एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। हालांकि, न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मनोज यादव उर्फ बबलू की केवल तीन दिन की रिमांड स्वीकृत की। यह निर्णय पुलिस द्वारा पूर्ण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने के कारण लिया गया।
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