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    शिक्षा सेवा चयन आयोग विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ परिणाम जारी करने की मांग की

    2 hours ago

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    शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-51 से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पुनर्परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने और 28 विषयों के परिणाम निरस्त करने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। मुख्य याची डॉ. धीरज चंदानी, जो चोपन क्षेत्र में शिक्षक हैं, ने बताया कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माना था कि पूर्व परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। इसी आधार पर परीक्षा निरस्त कर पुनर्परीक्षा कराना मेधावी अभ्यर्थियों के हित में सही निर्णय था। उन्होंने कहा कि पुनर्परीक्षा के बाद उसके मूल्यांकन और परिणाम पर डिवीजन बेंच द्वारा रोक लगाए जाने से लाखों अभ्यर्थियों में असंतोष है। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। अभ्यर्थी आशीष कुमार मिश्र का कहना है कि पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित होना जरूरी है, तभी परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बना रहेगा। वहीं डॉ. विनय कुमार सिंह ने भी कहा कि सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न होने के बाद परिणाम जारी होना ही न्यायसंगत है। फिलहाल, लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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