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    'शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं':इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा- नैतिकता और कानून अलग-अलग

    5 hours ago

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    शादीशुदा पुरुष का सहमति से किसी बालिग के साथ लिव इन में रहना अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के एक केस में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामला लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की याचिका से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा- लिव इन में बालिग की रजामंदी रह रहे पुरुष खिलाफ मुकदमा चलाना जरूरी नहीं है। क्योंकि, नैतिकता और कानून दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अगर मामला नागरिक के अधिकार से जुड़ा है तो कोर्ट की कार्रवाई को सामाजिक राय की जरूरत नहीं है। अब पूरा मामला पढ़िए… शाहजहांपुर के जैतीपुर थाने में 8 जनवरी, 2026 को लड़की की मां कांति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि 8 जनवरी की सुबह बेटी को नेत्रपाल नाम का शख्स बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। इसमें नेत्रपाल की मदद धर्मपाल ने भी की। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 87 में FIR दर्ज की गई। इस एफआईआर को याचिकाकर्ता लड़की और उसके पार्टनर नेत्रपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। दोनों ने कोर्ट से FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुरक्षा मांगी। मां ने जो FIR कराई, बेटी उसमें भी बालिग कोर्ट में लड़की और नेत्रपाल के वकील ने बताया कि दोनों एक साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रहे। पहला याचिकाकर्ता यानी महिला स्पष्ट रूप से बालिग है, क्योंकि उनकी मां द्वारा दर्ज की गई 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIR) में कहा गया है कि बेटी की उम्र 18 साल है। लड़की की मां कांति ने एफआईआर में पुलिस को बताया कि नेत्रपाल उसकी बेटी को फुसला कर ले गया। वहीं, कांति के वकील ने कोर्ट को बताया कि दूसरे याचिकाकर्ता एक विवाहित पुरुष हैं और किसी अन्य महिला के साथ उनका रहना अपराध है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह कहीं से अपराध नहीं है। कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी बालिग के साथ अगर सहमति से लिव-इन में रह रहा तो इसमें गरिमा भंग होने जैसा कुछ नहीं है। लड़की बोली- परिवार वाले मार डालेंगे कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रह रही लड़की ने शाहजहांपुर एसपी को एक आवेदन दिया है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही है। साथ ही बताया कि उसका परिवार इसके खिलाफ हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद भी एसपी ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा- SP कपल की सुरक्षा करें हाईकोर्ट ने लड़की के परिवार को हिदायत दी कि वे कपल को किसी भी तरह से परेशान न करें। न तो उनसे संपर्क करें और न ही उनके घर में घुसने की कोशिश करें। किसी भी तरह की धमकी या नुकसान पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, कोर्ट ने कहा कि कपल की सुरक्षा के लिए शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक खुद जिम्मेदार होंगे। अगर दोनों की सुरक्षा में कोई लापरवाही हुई, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। ------------------------------------- ये खबर भी पढ़ेंः- थप्पड़ के बदले भतीजी का गला काटा:आगरा में किराए को लेकर झगड़ा, 8 साल की बच्ची को मारकर लाश कनस्तर में छिपाई आगरा में जूता कारोबारी की 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह बदला है। 10 दिन पहले बकाया किराए को लेकर मामूली विवाद में बच्ची के चाचा ने किराएदार को थप्पड़ मारा। कमरे पर ताला लगा दिया। पढ़ें पूरी खबर…
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