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    दुष्कर्म आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर:फर्रुखाबाद में सरकारी जमीन पर बनी दुकानें और कब्जे ध्वस्त, मंगलवार तक मिला था मौका

    9 hours ago

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    फर्रुखाबाद में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपियों के घर पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। घर मालिक का भांजा कोचिंग चलाता था। इस दौरान मऊ में एक छात्रा को नशीली दवा खिलाकर रेप कर दिया था। जिसके दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। साथ ही सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने की मांग उठ रही थी। अब पांच महीने बाद तहसील प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत चार दिन पूर्व अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। जांच में पाया गया कि कोचिंग सेंटर के सामने स्थित जिन दुकानों को आरोपी और से संबंधित बताया जा रहा है, वे 3 फिट अतिक्रमण कर बनाई गई थीं। जिसके बाद मंगलवार सुबह ध्वस्त किया। फिर मालिक ने खुद थोड़ने की मांग की। अब जानिए पूरा मामला कंपिल थाना क्षेत्र में पांच माह पूर्व छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने मंगलवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और राजस्व टीम ने सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। बताया गया कि 11 सितंबर 2025 को कोचिंग संचालक शिबू, सलमान और अनस के खिलाफ छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। 13 सितंबर को तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार आक्रोश बना हुआ था, विशेषकर सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने की मांग उठ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की। चार दिन पूर्व अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा किए गए थे। सोमवार शाम को शमसाबाद के नायब तहसीलदार अनवर हुसैन की देखरेख में लेखपालों की टीम ने पैमाइश कर अवैध दुकानों और निर्माणों का चिन्हांकन किया। जांच में पाया गया कि कोचिंग सेंटर के सामने स्थित जिन दुकानों को आरोपी शिबू और सलमान से संबंधित बताया जा रहा है, वे अतिक्रमण कर बनाई गई थीं। अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया मंगलवार को निजामुद्दीनपुर गांव (आरोपी अनस का गांव) में गाटा संख्या 336 की ‘नवीन परती’ भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसके अलावा गंगा रोड स्थित शिबू और सलमान की दुकानों व मकानों के अवैध हिस्सों के साथ मुख्य चौराहे के समीप अन्य अतिक्रमणों को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने शकील मार्केट का भी सीमांकन कराया। राजस्व टीम के अनुसार, मार्केट का कुछ हिस्सा कब्रिस्तान की भूमि पर बना पाया गया है। हालांकि, मार्केट स्वामी शकील ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि निर्माण नगर पंचायत के स्वीकृत नक्शे के अनुसार है और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने मुख्य प्रकरण के आरोपियों से किसी भी प्रकार के संबंध से भी इनकार किया है। भांजे को किराए पर दिया था कमरा मांझगांवपुर निवासी मकान मालिक आवेज़ अली पुत्र हामिद अली ने बताया कि जिस भवन पर कार्रवाई की गई, वहां उनका एक कंप्यूटर सेंटर संचालित था, जिसे उन्होंने अपने भांजे को किराये पर दे रखा था। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर सेंटर में जो भी प्रकरण हुआ, उसमें संबंधित लोगों को सजा मिल चुकी है, लेकिन भवन स्वामी के रूप में उनका उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आवेज़ अली ने दावा किया कि उनके पास विधिवत किरायानामा और उससे संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पूर्व उनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था। तहसील प्रशासन के साथ पुलिस बल मौजूद रहा कार्रवाई के समय एसडीएम अतुल कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।
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