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    बरेली में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला:30 बीघा में फैली दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं

    1 hour ago

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    बरेली में अनियोजित विस्तार और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के ग्राम करेली, बदायूं रोड पर लगभग 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, इन कॉलोनियों में से एक स्थल पर करीब 10 बीघा और दूसरे पर लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में भूखंडों का चिन्हांकन किया गया था। यहां सड़क, नाली और बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी कराया जा रहा था। इन सभी निर्माणों के लिए विकास प्राधिकरण से कोई मानचित्र स्वीकृति या अनुमति नहीं ली गई थी। यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत की गई। इस दौरान सहायक अभियंता और अवर अभियंता मौके पर मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के की गई प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा और ऐसे निर्माणों को कभी भी हटाया जा सकता है। प्राधिकरण ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी भूखंड या भवन की खरीद से पहले विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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