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    व्यापारी से लूटपाट मामले में दो बदमाश दोषी:अमरोहा कोर्ट ने 6 साल की कैद सुनाई, मेरठ-मुजफ्फरनगर के रहने वाले दोनों

    2 hours ago

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    अमरोहा न्यायालय ने लगभग आठ साल पुराने लूटपाट के एक मामले में मेरठ और मुजफ्फरनगर के दो आरोपियों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 400 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 15 अक्टूबर 2016 की तड़के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में हुई थी। आशियाना कॉलोनी निवासी व्यापारी अनूप अग्रवाल अपनी वैगनआर कार से रेलवे स्टेशन से चाय लेकर अपनी दुकान आरए ट्रेडर्स नवादा जोया रोड पर जा रहे थे। एसपी ऑफिस के पास कचहरी तिराहे पर ब्रेकर के पास, पीछे से आ रही एक सेंट्रो कार में सवार चार लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और उनकी कार लूटकर फरार हो गए। लूटी गई कार में लगभग 11 हजार रुपये नकद, एक सोने की चेन, लेजर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। इस मामले में देहात थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के कमैडा गांव निवासी शाने आलम और मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी इरशाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था, लेकिन वे जमानत पर बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर इरशाद और शाने आलम को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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