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    यमुनानगर की महिला से दहेज के लिए UP में मारपीट:कांस्टेबल पति ने मिर्च डालकर खिलाई जंगली घास, ससुर ने सीने पर मारी लातें

    5 hours ago

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    यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल-112 पर तैनात एक कांस्टेबल सहित उसके परिवार पर विवाहिता को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में लाखों रुपये और कीमती सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष लगातार 10 लाख रुपये और सोने के कड़े-चूड़ियों की मांग करता रहा। मांग पूरी न होने पर उसे गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। आरोप है कि कई बार उसे सड़ा-गला खाना दिया गया और यहां तक कि जंगली घास उबालकर मिर्च डालकर जबरदस्ती खिलाई जाती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका ससुर शराब के नशे में उसे जमीन पर गिराकर सीने पर लातें मारता था, जबकि पति, सास-ससुर और अन्य परिजन भी मारपीट करते थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति अभिषेक, ससुर दुर्गा प्रसाद, सास गीता, ननद श्वेता व ननदोई प्रदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी में 40 लाख रुपए से अधिक खर्च शिकायतकर्ता संजय विहार कॉलोनी निवासी रोशनी सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2024 को अभिषेक सिंह निवासी गांव रहरवा, थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में हुई थी। अभिषेक उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के थाना बैरिया क्षेत्र में डायल-112 पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। रोशनी ने बताया कि उसके माता-पिता ने ससुराल पक्ष की मांगों के अनुसार अपनी हैसियत से अधिक लगभग 40 लाख रुपये खर्च कर शादी की थी और दहेज में सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज, अलमारी सहित कई कीमती सामान दिए थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि बताया कि शादी तय होने के बाद उसके ससुर और पति ने कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपये नकद की मांग की थी। रिश्ते के टूटने के डर से उसके पिता ने मजबूरी में 3 जनवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 को आरटीजीएस के माध्यम से 5-5 लाख रुपये पति अभिषेक सिंह के बैंक खाते में भेजे। जंगली घास में मिर्च डालकर खिलाई उसके अनुसार पैसे लेने के बाद भी ससुराल पक्ष ने कार लोन पर खरीदी और बाद में लोन की किस्तें भरने के लिए भी उससे और उसके परिवार से पैसे मांगते रहे। रोशनी का आरोप है कि शादी के अगले दिन से ही पति, सास-ससुर और अन्य परिजन उसे दहेज कम लाने के ताने देने लगे और 10 लाख रुपये और देने तथा सोने के कड़े व चूड़ियां देने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। शिकायत में उसने बताया कि कई बार उसे सड़ा-गला और बासी खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एक जंगली घास को उबालकर उसमें मिर्च डालकर उसे जबरदस्ती खिलाया जाता था। यदि वह खाने से मना करती तो उसके साथ और ज्यादा मारपीट की जाती थी। शिकायत में रोशनी ने बताया कि 11 जुलाई 2024 को सास-ससुर ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह मायके यमुनानगर आ गई। बाद में उसके पिता ने समझौते की कोशिश करते हुए ससुराल वालों को एक लाख रुपये भी दिए, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग खत्म नहीं हुई। ससुर ने शराब पीकर सीने पर लातें मारी रोशनी ने यह भी बताया कि उसका ससुर शराब पीने का आदी है और कई बार उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर लातों से वार करता था। जब उसने दहेज की मांग पूरी करवाने से मना किया तो उसकी सास और ननद ने उसके बाल पकड़कर खींचे, पति ने थप्पड़ मारे, ससुर ने लातें मारीं और ननदोई ने मुक्के मारे। रोशनी के अनुसार उसने कई बार पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत दी थी। उसके पिता द्वारा डी.आई.जी. अयोध्या को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद पुलिस जांच के दौरान उसके ससुर के खिलाफ धारा 151 के तहत चालान भी किया गया था, क्योंकि वह पुलिस के सामने भी बदतमीजी से पेश आया था। रोशनी का कहना है कि मार्च 2025 में यमुनानगर महिला थाना में शिकायत के बाद समझौता हुआ था, जिसमें उसके पति ने लिखित में वादा किया था कि वह उसे परेशान नहीं करेगा और अपने साथ रखेगा। लेकिन रोशनी के अनुसार यह समझौता सिर्फ पुलिस को धोखा देने के लिए किया गया था। पति बोला- हरियाणा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाद में 20 अप्रैल 2025 को पति ने फिर मारपीट की और उसे धमकी दी कि उसे मारकर लाश ठिकाने लगा देगा और हरियाणा पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद पति उसे अकेला छोड़कर गांव चला गया और फोन पर भी उसे धमकाता रहा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जून 2025 में उसके सास-ससुर, ननद और ननदोई बलिया पहुंचे और सभी ने मिलकर फिर से 10 लाख रुपये, सोने के कड़े और चूड़ियों की मांग की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके हाथ में चाकू से चोट भी लग गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस किया दर्ज रोशनी का आरोप है कि बाद में ससुराल वाले उसके गहने और जरूरी दस्तावेज लेकर गांव भाग गए। उसने यह भी आरोप लगाया कि 24 जून 2025 को उसका ससुर बैरिया आया और उसे कहा कि उसका पति तलाक लेकर दूसरी शादी करेगा। इसके बाद ससुर ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण रोशनी किसी तरह यमुनानगर अपने मायके आ गई और तभी से अपने माता-पिता के साथ रह रही है। आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद पति, सास-ससुर, ननद और ननदोई के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने, धमकी देने और दहेज के सामान हड़पने के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 498-A, 406 और 506 के तहत थाना गांधी नगर, यमुनानगर में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
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