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    यूपी की बड़ी खबरें:आजमगढ़ में 3 सगे भाइयों के साथ 12 को उम्रकैद: 1999 में कुएं में सिरकटी लाश मिलने पर दंगा हुआ

    13 hours ago

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    आजमगढ़ में कोर्ट ने 27 वर्ष पहले एक हत्या और उसके बाद हुए दंगा के 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आज इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। सभी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उम्रकैद की सजा पाने वालों में तीन सगे भाई भी हैं। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सजा सुनाई। पूरी खबर पढ़ें बरेली में नमाज रोकी...अदालत ने फटकार लगाई: बरेली के DM-SSP को अवमानना नोटिस, घर पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई हुई थी बरेली में घर में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए ? जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने साफ कहा कि किसी के निजी परिसर में धार्मिक गतिविधि को रोकना कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अदालत ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ईसाई समुदाय को घरों में प्रार्थना के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है, वैसे ही यह नियम नमाज पर भी लागू होता है। पूरी खबर पढ़ें मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- अगर महिला ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी नीरज और अन्य के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने कहा- रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि आरोपित ने पीड़िता की फोटो या वीडियो वायरल की। वॉट्सऐप चैट से यह भी सामने आया कि दोनों के बीच नियमित बातचीत थी। ब्लैकमेल का आरोप भी साबित नहीं होता। पढ़ें पूरी खबर… जौनपुर दीवानी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही परिसर खाली जौनपुर के दीवानी न्यायालय को मंगलवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त संदेश में 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच गेट नंबर 1 के पास सिविल कोर्ट और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिसमें लिखा था- पांच से छह मोबाइल नंबरों पर एक-एक लाख रुपये भेजा जाए। नहीं तो कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाए। जिसमें सूचना पर जज ने न्यायालय परिसर खाली कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष की मदद से परिसर को एहतियातन खाली करा लिया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। पढ़ें पूरा मामला मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, खाने में नींद की गोली दी मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया- पति को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसलिए हमने उसे मारने का प्लान बनाया। मैंने रात में उसके खाने में नींद की गोली मिला दी। सोने पर प्रेमी को बुलाया। उसके सिर पर हथौड़ा मारकर शव को बाहर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। 15 फरवरी को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मलीरा के जंगल में युवक का शव मिला था। पढ़ें पूरी खबर कलेक्ट्रेट में भाइयों ने आत्मदाह का प्रयास किया, बोले- मुझे मर जाने दो, आवास विकास जमीन नहीं दे रहा कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में 2 सगे भाइयों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। फिर माचिस जलाकर आत्मदाह का प्रयास किया। तभी गार्ड ने भाइयों के हाथ से पेट्रोल की बोतल और माचिस छीन ली। भाई बोले- मुझे मर जाने दो। मेरी जमीनों को बेच डाला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी पर डीएम ने दोनों भाइयों को पास बुलाया। भाइयों ने बताया कि पाटीदारों ने मेरी 9 बीघा जमीन पर कब्जाकर लिया है। जमीन का कुछ हिस्सा बेच भी दिया है। मैं लगातार तहसील और थानों के चक्कर लगा रहा हूं। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने दोनों भाइयों को जांच कराकर न्याय दिलाने की बात कही है। पढ़ें पूरी खबर आशुतोष महाराज बोले- शंकराचार्य ने मुझे पेशवर अपराधी कहा; कैराना कोर्ट में वाद, 9 मार्च को सुनवाई शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्यवादी व पक्षकार आशुतोष महाराज के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की अदालत में यौन शोषण का वाद दाखिल करने के बाद से दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मानहानिकारक बयान और डिजिटल दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कैराना की कोर्ट में सोमवार को परिवाद दायर किया है। यह वाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के समक्ष विधिक परिवाद के रूप में दायर किया गया है। अब 9 मार्च को सुनवाई होगी। आशुतोष महाराज ने कहा- हाल के दिनों में सोशल मीडिया एवं राष्ट्रीय मीडिया मंचों पर भ्रामक एवं मानहानिकारक प्रचार किया गया है। विशेष रूप से अविमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो बयान में मुझे 'पेशेवर अपराधी', ‘पेशेवर हिस्ट्रीशीटर’, ‘जेल काटने वाला पेशेवर अपराधी’ एवं "बदमाश" जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। जबकि कोर्ट ने उन्हें इस प्रकार दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है। जबकि ऐसे बयान वायरल करके मेरी धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पढ़िए पूरी खबर
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