Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद:फिरोजाबाद में 11 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, सैफई में हत्या कर शव फेंका था

    4 hours ago

    1

    0

    फिरोजाबाद में अपहरण के बाद युवक की हत्या कर शव शिकोहाबाद क्षेत्र में फेंकने के 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मैनपुरी में कृष्ण मुरारी ने 28 अप्रैल 2015 को शिकोहाबाद थाने में अपने बेटे सुनील कुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सैफई निवासी राजू यादव और जगवीर उनके बेटे सुनील को घर से सैफई जाने के लिए बुलाकर ले गए थे। इसके बाद उसकी हत्या कर शव शिकोहाबाद क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस विवेचना के दौरान जगवीर की नामजदगी गलत पाई गई। इसके बाद राजू यादव और अजय के खिलाफ 31 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट नंबर एक की न्यायाधीश नीलू मोघा ने साक्ष्यों के आधार पर सैफई निवासी राजू यादव को अपहरण और हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे उम्रकैद और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, आरोपी अजय की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी है। एक अन्य मामले में, गैंग्स्टर एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय ने ढाई वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तर थाना पुलिस ने संतोष नगर निवासी बादल के खिलाफ वर्ष 2024 में गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट नंबर आठ में हुई, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बादल को दोषी करार दिया। एडीजे आठ रमेशचंद्र की अदालत ने उसे ढाई वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    खिलाड़ियों और कोच में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी:BFI के महासचिव पहुंचे वाराणसी, बोले - कॉमनवेल्थ में पदक के लिए तीन महीने पहले ही आश्वस्त था
    Next Article
    'हर कोई किसी ना किसा का कुत्ता है लेकिन लोमड़ी हैं नसीरुद्दीन शाह, खाते हैं देश का और गाते हैं...', कंगना रनौत का करारा प्रहार

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment