Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    3 साल के बेटे की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 17,500 रुपए का जुर्माना लगाया, सिर पर ईंट से किया था वार

    4 hours ago

    1

    0

    हाथरस में तीन साल के बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए शनिवार शाम करीब चार बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी दरांती से हमला किया था। अदालत ने दोषी पर कुल 17,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ईंट से सिर कुचलकर की थी बेटे की हत्या अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 नवंबर 2021 को रेखा पुत्री जगवीर सिंह निवासी मान जोगपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ ने सादाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति चौहान पुत्र दीवान सिंह, निवासी ठाड़ा नगला, गांव नौगांव बिसावर, थाना सादाबाद, ने उनके तीन वर्षीय बेटे विराज उर्फ किट्टू के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि पति ने रेखा पर दरांती से भी हमला किया था। जांच के बाद अदालत में दाखिल हुआ आरोप पत्र पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 20 नवंबर 2021 को आरोपी चौहान को गिरफ्तार किया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 324 भी बढ़ाई गई। जांच पूरी होने के बाद 20 दिसंबर 2021 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अपर जिला जज द्वितीय, हाथरस की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में कुल जुर्माना 17,500 रुपए बताया गया है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    गोरखपुर में महिला सफाई मित्रों को मिली सुरक्षा कवच:सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा पर जोर; नगर निगम ने बांटी PPE किट
    Next Article
    आगरा में त्योहार पर रहेगा भीषण जल संकट:कल रात से गंगा जल की सप्लाई रूकी, 5 दिन तक होगी मुश्किल; 20 लाख लोग होंगे प्रभावित

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment