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    5% विकसित प्लॉटों पर बिना अनुमति कारोबार नहीं चलेगा:नोएडा प्राधिकरण ने दी चेतावनी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    4 hours ago

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    नोएडा। किसानों को अधिग्रहित जमीन के बदले आवंटित किए गए 5 प्रतिशत विकसित प्लॉटों के व्यावसायिक उपयोग पर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर इन प्लॉटों पर बिना अनुमति होटल, गेस्ट हाउस, शोरूम, गोदाम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्ण करुणेश ने नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के अनुसार सबसे पहले सभी आवंटियों को सार्वजनिक सूचना जारी कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद भी यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आवंटन निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। अनुमति और कन्वर्जन शुल्क के बाद ही मिलती है छूट अधिकारियों ने बताया कि 5 प्रतिशत विकसित प्लॉटों पर सीमित व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पहले नोएडा प्राधिकरण से स्वीकृति लेना और निर्धारित कन्वर्जन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार आवंटी को प्लॉट की कुल लागत का 10 प्रतिशत कन्वर्जन शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद ही निर्धारित हिस्से का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। बिना अनुमति चल रहे होटल और अन्य प्रतिष्ठान प्राधिकरण की जांच में सामने आया है कि नोएडा के कई गांवों में स्थित 5 प्रतिशत विकसित प्लॉटों पर बिना कन्वर्जन कराए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कई जगह होटल, गेस्ट हाउस और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान भी चल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन होने के साथ राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। पहले जागरूकता, फिर कार्रवाई सीईओ कृष्ण करुणेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले सभी आवंटियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। इसके बाद निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित आवंटी को नोटिस जारी किया जाएगा। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला या नियमों का पालन नहीं किया गया तो आवंटन निरस्त करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों के पुनर्वास के लिए दी जाती है योजना नोएडा प्राधिकरण अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता के उद्देश्य से 5 प्रतिशत विकसित प्लॉट आवंटित करता है। लेकिन समय के साथ इन प्लॉटों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ने लगा है। अब प्राधिकरण इस व्यवस्था को पूरी तरह नियमों के दायरे में लाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने की तैयारी में है।
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