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    7 बिल्डरों के अवैध निर्माण पर चला BDA का बुलडोजर:सीबीगंज में 63 बीघा पर अवैध कालोनियां जमींदोज, अवैध निर्माण ढहाए

    2 hours ago

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    बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को थाना सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम बण्डिया में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के अवैध रूप से काटी जा रही दो बड़ी कालोनियों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की इस अचानक हुई कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। 63 बीघा जमीन पर चल रहा था अवैध प्लाटिंग का खेल पहली कार्रवाई किस्मत अली और हाजी आमरिक के खिलाफ हुई, जो बण्डिया में करीब 13 बीघा जमीन पर बिना अनुमति के सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कर अवैध कालोनी बसा रहे थे। वहीं, दूसरी बड़ी कार्रवाई सोनू पंजाबी, दिलावर, राजा और नरेश कुमार यादव के खिलाफ की गई। ये लोग लगभग 50 बीघा के विशाल क्षेत्रफल में अवैध रूप से भूखंडों का चिन्हांकन कर रहे थे। प्राधिकरण ने इन दोनों जगहों पर किए गए सड़क और बाउंड्रीवाल के निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। मौके पर डटी रही प्रवर्तन टीम यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई। मौके पर विशेष कार्याधिकारी (OSD) अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने स्पष्ट किया कि शहर के विकास को योजनाबद्ध तरीके से चलाने के लिए ऐसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। BDA की चेतावनी बीडीए वीसी डॉ मणिकंदन ए ने बताया कि थाना सीबीगंज के बण्डिया में करीब 63 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ​किस्मत अली, सोनू पंजाबी और उनके साथियों द्वारा बनाई जा रही सड़कों और बाउंड्रीवॉल को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। OSD अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप है। BDA ने साफ चेतावनी दी है—बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉट न खरीदें, वरना आपका निर्माण भी ढहाया जा सकता है। आम जनता के लिए प्राधिकरण की चेतावनी BDA ने आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि मेहनत की कमाई निवेश करने से पहले मानचित्र की पुष्टि जरूर कर लें, अन्यथा भविष्य में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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