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    आजमगढ़ में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़:2 के पैर में गोली, 1 गिरफ्तार; तमंचे-कारतूस बरामद

    4 hours ago

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    आजमगढ़ के महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर गोवंश वध और अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं। घटना के बाद फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। बदमाशों के कब्जे से दो देशी तमंचे, चार जिंदा व खोखा कारतूस, एक चापड़, दो चाकू, चार एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस से बचने के लिए लगातार बदल रहे थे लोकेशन आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.अनिल कुमार के निर्देशन में आज तड़के सुबह करीब 3 बजे जिले के महराजगंज कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त व चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम अहरिगांव नहर पुलिया के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात की तैयारी में हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद फायरिंग जारी रहने पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें अबु जैद के दाहिने पैर और अनिल नोना के बाएं पैर में गोली लगी। जबकि तीसरे आरोपी अब्दुला को पुलिस ने दबोच लिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके से पुलिस ने दो देशी तमंचा, दो जिंदा व दो खोखा कारतूस, एक चापड़, दो चाकू, चार एंड्रॉइड मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रतिबंधित पशुओं का वध करके मांस की करते थे बिक्री पुलिस के अनुसार पूछताछ में घायल आरोपी ने बताया कि वह साथियों के साथ सुनसान स्थानों पर छुट्टा गोवंश को ले जाकर अवैध वध करते थे। और मांस को ऊंचे दामों पर बेचते थे। अवशेषों को नदी-नालों में फेंककर या जमीन में गाड़कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जाता था। पुलिस का दावा है कि आरोपी निगरानी से बचने के लिए बार-बार स्थान बदलते थे। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध महराजगंज कोतवाली में धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घायल आरोपी अनिल नोना पर पहले से मारपीट, हत्या के प्रयास, चोरी और गोवध निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि अन्य दोनों आरोपियों पर भी पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।
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