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    अंबेडकरनगर में 14 साल पुराने हत्या मामले में फैसला:तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद, 17-17 हजार रुपए का जुर्माना

    14 hours ago

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    अंबेडकरनगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में 14 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 29 मार्च 2012 की सुबह आठ बजे जहांगीरगंज के मधुआना गांव में हुई थी। शिकायतकर्ता श्यामलाल ने पुलिस को बताया था कि उस दिन अशोक कुमार उनके घर आया था। अशोक ने श्यामलाल के भतीजे रवि द्वारा अपनी बेटी से फोन पर बात करने को लेकर आपत्ति जताई थी। इसी दौरान अर्जुन, बृजभान और जैसराज भी वहां पहुंच गए और श्यामलाल से झगड़ा करने लगे। शोर सुनकर श्यामलाल के पिता श्रीपति, भाभी धनदेई, भाई की पत्नी सुधा, रवि और मेवालाल मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में श्यामलाल के पिता श्रीपति और भाभी धनदेई गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जहांगीरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। श्रीपति की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अयोध्या के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में अशोक कुमार, अर्जुन कुमार और बृजभान सहित चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। कोर्ट ने अब तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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