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    अलीगढ़ के रसिक अपार्टमेंट में सुरक्षा मानकों की होगी जांच:ADA ने कमेटी गठित की, लिफ्ट में दबने से प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी मौत

    18 hours ago

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    अलीगढ़ की गंगा जवाहर कॉलोनी स्थित रसिक अपार्टमेंट में लिफ्ट हादसे में प्रॉपर्टी डीलर हरिओम वर्मा की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों और मृतक के परिजनों ने बिल्डर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। जांच समिति लिफ्ट की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों के पालन और अपार्टमेंट के निर्माण की वैधता की जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इमारत का निर्माण एडीए से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप हुआ है या नहीं। निर्माण और सुरक्षा मानकों की होगी जांच एडीए की जांच में भवन निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों, आपातकालीन व्यवस्थाओं और लिफ्ट के संचालन से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यदि जांच में किसी प्रकार का अवैध निर्माण या स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण पाया जाता है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छह महीने पहले दी गई थी चेतावनी अपार्टमेंट निवासियों का कहना है कि लिफ्ट में लंबे समय से तकनीकी खामियां थीं। करीब छह महीने पहले बिल्डर को लिफ्ट के खराब संचालन और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। निवासियों के मुताबिक करीब डेढ़ महीने पहले एक डिलीवरी बॉय भी लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से बाल-बाल बचा था। उस समय सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया था। इसके बावजूद लिफ्ट की मरम्मत नहीं कराई गई। पार्किंग में अतिरिक्त फ्लैट बनाने का आरोप स्थानीय लोगों ने अपार्टमेंट के निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि करीब 600 गज के भूखंड पर बनी तीन मंजिला इमारत में प्रत्येक मंजिल पर चार फ्लैट बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र में भी एक अतिरिक्त फ्लैट बना दिया गया है, जो सुरक्षा मानकों के विपरीत है। निवासियों का आरोप है कि अधिक लाभ कमाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हर महीने वसूले जाते हैं 2000 रुपए निवासियों के अनुसार अपार्टमेंट में कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नहीं है। रखरखाव की जिम्मेदारी बिल्डर के पास ही है और प्रत्येक परिवार से 2000 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है। इसके बावजूद लिफ्ट और अन्य सुविधाओं के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि वर्ष 2010-11 में बने इस अपार्टमेंट की करीब 15 साल पुरानी लिफ्ट बिना समुचित मरम्मत और उन्नयन के चलाई जा रही थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई एडीए सचिव राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि प्राधिकरण ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। अपार्टमेंट वर्ष 2010-11 में निर्मित हुआ था, इसलिए उस समय लागू नियमों के अनुसार नक्शे और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच समिति गठित कर दी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर ने आरोपों को बताया निराधार रसिक अपार्टमेंट के विकासकर्ता बांके बिहारी बंसल ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि अपार्टमेंट का निर्माण एडीए से स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने दावा किया कि लिफ्ट पूरी तरह कार्यशील थी। हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मृतक ने लिफ्ट के नीचे आने से पहले ही उसका चैनल खोल दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग क्षेत्र में बना फ्लैट स्वीकृत है और उस समय के नियमों के अनुसार ही पूरा नक्शा पास हुआ था। बिल्डर के अनुसार निवासियों से लिया जाने वाला 2000 रुपए का शुल्क केवल लिफ्ट नहीं बल्कि पूरे अपार्टमेंट के रखरखाव पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार निवासियों से सोसायटी बनाकर प्रबंधन संभालने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी लेने में रुचि नहीं दिखाई। जांच के नतीजों पर टिकी नजरें फिलहाल पूरे मामले में एडीए की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा तकनीकी खामी, रखरखाव में लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी।
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