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    BHU में एमए छात्र रौनक मिश्रा पर कार्रवाई:निलंबन के साथ कैंपस प्रवेश पर भी रोक, स्थायी समिति की बैठक में फैसला

    1 day ago

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    बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों में एमए के छात्र रौनक मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय ने छात्र को निलंबित करते हुए ईसीआर-264 के तहत कई प्रतिबंध लागू किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान रौनक मिश्रा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही छात्रावास और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, निलंबन प्रभावी रहने तक उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत शांडिल्य की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रौनक मिश्रा के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मामलों को बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से विश्वविद्यालय की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने मामलों से जुड़े तथ्यों और छात्र के पूर्व रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की। 11 अगस्त को हुई स्थायी समिति की बैठक विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश के अनुसार, रौनक मिश्रा से जुड़े मामलों पर स्थायी समिति की बैठक 11 अगस्त को हुई। बैठक में छात्र के खिलाफ दर्ज मामलों, पूर्व में की गई कार्रवाई और सामने आए तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र पर निलंबन समेत विभिन्न प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। स्थायी समिति की अनुशंसा के आधार पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पहले भी निलंबन वापस लिया गया था प्रशासन ने अपने आदेश में रौनक मिश्रा के पिछले मामले का भी उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, 27 फरवरी 2025 को छात्र के निलंबन और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया था। उस समय उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इसके बावजूद बाद में रौनक मिश्रा के खिलाफ दोबारा अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होने के आरोप सामने आए। प्रशासन ने पूर्व की कार्रवाई और उसके बाद सामने आए मामलों को गंभीरता से लिया। इसके बाद चीफ प्रॉक्टर कार्यालय ने संबंधित मामलों को स्थायी समिति के समक्ष रखा। समिति की समीक्षा और अनुशंसा के बाद अब छात्र के खिलाफ दोबारा कड़ी कार्रवाई की गई है। शैक्षणिक सुविधाओं से लेकर हॉस्टल तक पर रोक निलंबन की अवधि में रौनक मिश्रा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा। उसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं होगी। इसके अलावा छात्रावास की सुविधा और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश को लेकर है। आदेश के प्रभावी रहने तक छात्र कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बीएचयू प्रशासन की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के मामलों को निर्धारित नियमों के तहत देखा जाता है और संबंधित समितियों की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की जाती है। पूर्व कार्रवाई के बावजूद दोबारा सामने आए मामले प्रशासन के आदेश में खास तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि रौनक मिश्रा के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी और बाद में उसे राहत देते हुए निलंबन वापस ले लिया गया था। उस समय उसे भविष्य में अनुशासनहीन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। अब दोबारा आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समिति की अनुशंसा के आधार पर निलंबन और अन्य प्रतिबंध लागू किए हैं।
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