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    बिना किसी बकाया के लाखों रुपये की वसूली:फोन और मैसेज कर धमकाने का आरोप, कोर्ट आदेश पर रिकवरी एजेंसी पर हुआ केस

    1 hour ago

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    आगरा में बिना किसी बकाया के लाखों रुपये की वसूली के लिए फोन और मैसेज कर धमकाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर एसके सेल्स कॉर्पोरेशन के साझेदारों और एक रिकवरी एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। शास्त्रीपुरम स्थित एचकेएचआर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पार्क के संचालक राजेश खुराना ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी फर्म जूता निर्माण का कार्य करती है और वे अर्तौनी स्थित एसके सेल्स कॉर्पोरेशन से माल खरीदते थे। उनके अनुसार 31 मार्च 2020 तक दोनों फर्मों के बीच सभी लेनदेन का समायोजन हो चुका था और कोई भी धनराशि बकाया नहीं थी। आयकर अभिलेखों में भी बकाया राशि शून्य दर्शाई गई है। आरोप है कि इसके बावजूद एसके सेल्स कॉर्पोरेशन के साझीदार सौरभ जैन, सुरेंद्र कुमार जैन और अंशुल जैन ने कथित रूप से पूर्व नियोजित तरीके से जयपुर स्थित एक रिकवरी एजेंसी को उनका मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद एजेंसी द्वारा दिन में कई बार फोन और मैसेज कर रकम वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वादी का कहना है कि लगातार आ रहे फोन और संदेशों से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। मामले में सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपियों और संबंधित रिकवरी एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थाना सिकंदरा पुलिस को दिए हैं। पुलिस जांच में जुटी है।
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