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    बांदा में 6 माह में तीसरी फांसी की सजा:अब तक 5 को दिया जा चुका है मृत्युदंड, एक दिन पहले हुई सिंचाई विभाग के जेई-पत्नी सजा

    5 hours ago

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    बांदा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने सिंचाई विभाग के निलंबित जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न सहित गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद आया है। जिले में बीते छह माह के भीतर पॉक्सो न्यायालय द्वारा सुनाई गई यह तीसरी फांसी की सजा है। इस मामले में निलंबित जेई और उसकी पत्नी को बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया गया था। अदालत के इस फैसले ने जिले में न्यायिक सख्ती को रेखांकित किया है। इससे पहले, इसी न्यायालय ने दो अन्य मामलों में मासूमों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को भी मृत्युदंड दिया था। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्र ने छह माह में तीसरी बार फांसी की सजा सुनाई है, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्र ने इससे पहले चिल्ला में मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में तथा कालिंजर में मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना में भी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। जनपद में अब तक कुल पांच मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सितंबर 2025 में चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड दिया था। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से कुल 58 दिन में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई थी। बीते जनवरी माह में कालिंजर में दुष्कर्म की घटना के दोषी को फांसी की सजा मिली थी। इससे करीब एक वर्ष पहले मरका में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर भी दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह छोटा पुरवा नरसंहार को लेकर दोषी को न्यायालय से फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें दो बच्चों की हत्या का आरोप भी अभियुक्त पर लगा था। हालांकि, पुराने मामलों में दोषियों के परिजनों की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं, जो फिलहाल विचाराधीन हैं।
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