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    चाइनीज मांझे की बिक्री पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त:सरकार से एक महीने में मांगा जवाब, अवमानना याचिका पर सुनवाई

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से एक महीने के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि उसके पूर्व आदेश के बावजूद प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज मांझा खुलेआम बेचा जा रहा है। इससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। अवमानना याचिका में पिछले एक साल में चाइनीज मांझे से हुई कई घटनाओं का जिक्र है। इसमें दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों और बच्चों के घायल होने के मामले शामिल हैं। याचिका के अनुसार, मांझे की धारदार प्रकृति के कारण कई बार गंभीर चोटें भी आई हैं। याची अधिवक्ता प्रदीप पाण्डेय ने अदालत में दलील दी कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर अदालत के आदेश की अवमानना बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि प्रतिबंध के पालन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में इस पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चाइनीज मांझे को उसकी खतरनाक प्रकृति के कारण पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बावजूद बाजारों में इसकी बिक्री जारी है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।
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