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    छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को 5 साल की जेल:झांसी में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी, 20 हजार रुपए जुर्माना

    4 hours ago

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    झांसी में 7 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार हरिओम तिवारी (62) को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। नहीं देने पर तीन महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। नवंबर 2020 में मासूम बच्ची दुकान में मेहंदी की कोन लेने गई थी। तब आरोपी ने गंदी हरकत की थी। साथ में परिवार को भी धमकाया था। पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था। आरोपी हरिओम तिवारी मऊरानीपुर के नई बस्ती का रहने वाला था। हाथों पर नाखून के निशान थे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया- एक व्यक्ति ने 6 नवंबर 2020 को मऊरानीपुर में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 4 नवंबर 2020 की दोपहर 2:45 बजे उसकी 7 साल की बेटी मेहंदी की कोन लेने दुकान पर गई थी। तब दुकानदार हरिओम तिवारी ने मेहंदी की कोन न देकर बच्ची को दुकान के अंदर खींच लिया और अश्लील हरकत की। खींचातानी करने पर बच्ची के हाथों पर नाखून के निशान बन गए। घटना के बाद आरोपी पिता को धमकी देने लगा कि मकान बेचकर भाग जाओ। मकान बेचकर भाग जाओ पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अब कोर्ट में आरोपी हरिओम तिवारी को दोषी करार दिया है।
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