Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Delhi High Court का सख्त आदेश: CJP को 24 घंटे में हटाने होंगे Gaurav Bhatia के खिलाफ पोस्ट

    4 hours from now

    1

    0

    ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रंका का यह भरोसा दर्ज किया कि वे BJP नेता और सीनियर वकील गौरव भाटिया को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटा देंगे। इनमें एक विवादित पोस्ट भी शामिल है जिसमें उनके नाम से एक कथित बयान शेयर किया गया था। जस्टिस तुषार राव गेडेला, भाटिया के 2 करोड़ रुपये के मानहानि केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाटिया खुद कोर्ट में पेश हुए थे। इसे भी पढ़ें: भारत और भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं, Gerua Samman Yatra के दौरान राष्ट्रविरोधी तत्वों पर जमकर बरसे Suvendu Adhikariरिपोर्ट के अनुसार, दास और रांका की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वे विवादित पोस्ट हटा देंगे। उनके बयान दर्ज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं। कोर्ट ने पहले कहा था कि विरोध करने के अलग-अलग तरीके होते हैं और प्रतिवादियों से कहा कि उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार तो है, लेकिन कभी-कभी अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने की ज़रूरत होती है ताकि सही संदेश लोगों तक पहुँचे।गुरुवार की सुनवाई के दौरान, दास के वकील ने बताया कि जिस ट्वीट पर सवाल उठाया गया था, उसे पहले ही डिलीट कर दिया गया है। हालाँकि, कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि एक और पोस्ट भी किया गया था। कोर्ट ने प्रतिवादी के तौर पर अभिजीत दिपके की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि उन्होंने क्या सामग्री पोस्ट की थी। दिपके के वकील ने कहा कि विवाद में उनका एक भी ट्वीट शामिल नहीं था। इसे भी पढ़ें: BRICS पर Chidambaram को BJP का करारा जवाब, कहा- कांग्रेस को हो रहा 'FOMO' और 'नाराज़ फूफा' जैसी बौखलाहटभाटिया ने कोर्ट को बताया कि यह मामला गंभीर मानहानि का है और कथित तौर पर मनगढ़ंत सामग्री ऑनलाइन नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे देखा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल एक मनगढ़ंत बयान के साथ किया गया था और ग्राफिक में एक समाचार संगठन का लोगो भी शामिल किया गया था, जिससे कथित तौर पर सामग्री को विश्वसनीयता मिली। भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Meta को कथित तौर पर मनगढ़ंत तस्वीर और वैसी ही सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि, Meta के वकील ने कहा कि प्लेटफॉर्म किसी ठोस आधार या कानूनी निर्देश के बिना खुद से तस्वीरें या सामग्री नहीं हटा सकता। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 
    Click here to Read more
    Prev Article
    Vande Mataram Politics: कर्नाटक सरकार का आदेश, सरकारी कार्यक्रमों में बस दो छंद!
    Next Article
    Calcutta HC ने Mamata Banerjee की रैली रोकी, श्रीरामपुर मैदान में सभा की दी मंजूरी

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment