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    Disha Salian Case CBI Probe | बॉम्बे हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद भावुक हुए पिता, बोले- 6 साल से इसका इंतज़ार था...

    3 hours from now

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    अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को इस मामले में FIR दर्ज करने और जांच अपने हाथ में लेने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद दिशा के पिता सतीश सालियन काफी भावुक हो गए और उन्होंने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। सतीश कई सालों से इस मामले को लेकर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से उन्हें राहत मिली है। इसे भी पढ़ें: Box Office पर Hanuman Ansh का चमत्कार! 50 करोड़ का आंकड़ा पार, नीम करौली बाबा पर बनी शोभिनव सत्या की फिल्म ने 26वें दिन रचा इतिहासबॉम्बे HC के फैसले के बाद दिशा सालियन के पिता भावुक हुएसतीश सालियन ने पत्रकारों से कहा, "मैं 6 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था। मैं 6 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, और खुश होने की कोई वजह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। आज मुझे राहत महसूस हो रही है। बस इतना ही... मैंने हाथ जोड़कर उनका (जज का) आभार व्यक्त किया।"उन्होंने यह भी कहा, "मैंने जज से कहा कि मैं उनका आभारी हूँ। आप सभी की वजह से मुझे न्याय मिला। अब तक, मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया था—तब भी नहीं जब दिशा गुज़र गई थी। लेकिन आज, आंसू बह रहे हैं... वकील जो भी सलाह देंगे, मैं वही करूँगा। वह दिन आ गया है; सच की जीत हुई है, और भविष्य में भी सच की जीत होती रहेगी।" इसे भी पढ़ें: Nepal Floods पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे Sonu Sood, भारत से लेकर गए राहत सामग्रीसतीश सालियन का पक्ष रखने वाले वकील नीलेश ओझा ने कोर्ट के निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "कोर्ट ने CBI को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने, FIR दर्ज करने, जांच के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करने और मालवानी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, अगर CBI कोई नेगेटिव रिपोर्ट सौंपती है, तो हमें आपत्ति जताने और प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) दाखिल करने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह कहा है। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ।"बॉम्बे HC के आदेश पर BJP विधायक की प्रतिक्रियाBJP विधायक राम कदम ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस आदेश से दिशा के परिवार को राहत मिली है। "आखिरकार, न्यायपालिका ने दिशा सालियन के परिवार को न्याय दिया है। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं। दिशा सालियन के पिता खुद कह रहे हैं कि उनकी बेटी की सिर्फ मौत नहीं हुई, बल्कि उसे शिकार बनाया गया, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उसकी हत्या कर दी गई," कदम ने कहा।कदम ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मामले को दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी।उन्होंने कहा "उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ बड़े नेताओं को बचाने के लिए इस मामले को दबाने की गलत हरकत की थी। ये आरोप दिशा सालियन के पिता ने लगाए हैं। किसी पिता से पूछिए कि बेटी को खोने का दर्द कैसा होता है।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उस समय मामले की ठीक से जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा "अब, मामला दर्ज करके और इसे CBI को सौंपकर, न्यायपालिका ने दिशा के पिता को न्याय दिया है। सवाल उठता है: उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही थी? इस मामले को रातों-रात दबाने की कोशिश क्यों की गई? उद्धव ठाकरे और जिन लोगों को बचाने की कोशिश की गई, उन सभी को न्यायपालिका के सामने इसका जवाब देना होगा।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थीं। उनकी मौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में 14 जून, 2020 को मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी।
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