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    गैस, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति की समीक्षा:अधिकारियों ने 10 लाख गैस कनेक्शन, 186 पेट्रोल पंपों पर स्थिति जांची

    19 hours ago

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    कलेक्ट्रेट में जनपद के समस्त पेट्रोलियम कंपनियों के विक्रय अधिकारियों, गैस वितरकों और पेट्रोल पंप धारकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद में गैस और ईंधन की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। जनपद में कुल 10,35,081 गैस कनेक्शनों (6,49,975 घरेलू और 3,85,106 उज्ज्वला योजना के तहत) पर गैस की बुकिंग और डिलीवरी की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जनपद में घरेलू गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गैस वितरकों को अपनी एजेंसियों पर ग्राहकों की सूचना के लिए फ्लेक्स के माध्यम से प्रतिदिन स्टॉक की स्थिति, गैस कंपनी के अधिकारियों और एजेंसी संचालकों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एजेंसियों पर हेल्पडेस्क बनाने को कहा गया। एलपीजी गैस की बुकिंग की न्यूनतम सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है, जिसके बाद गैस वितरक द्वारा ओटीपी आधारित होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के दैनिक वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि बिना बुकिंग के व्यावसायिक उपयोग, ओवरचार्जिंग या डायवर्जन को रोका जा सके। अपर जिलाधिकारी ने गैस कंपनियों को घरेलू गैस सिलेंडरों के लोड की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति में कमी न हो। जनपद में संचालित 186 पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तेल कंपनी के विक्रय अधिकारियों और पेट्रोल पंप धारकों के साथ भी समीक्षा की गई। तेल कंपनियों के अनुसार, जनपद में पेट्रोल और डीजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वाहन चालकों को नियमित रूप से ईंधन का जिम्मेदारी से उपयोग करने और अनावश्यक रूप से अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन का अपने आवास पर भंडारण न करने की सलाह दी गई। तेल कंपनियों को पंप धारकों की मांग के अनुसार ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी सूचित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस का दुरुपयोग या अनाधिकृत भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम वैधानिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाएगी।
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