Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    घर जलाने के दोषियों को सजा:1.20 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया, 15 साल बाद हुई सजा

    7 hours ago

    1

    0

    अयोध्या की फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने घर में आग लगाने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 436 के तहत दोषी पाया, जिसमें प्रत्येक पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला पटरंगा थाना क्षेत्र के जुवेदपुर गांव से संबंधित है। पीड़ित रतीपाल की तहरीर पर पुलिस ने IPC की धारा 336, 436 और 506 (2) के तहत घर में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की पहचान ज्ञानचन्द्र पुत्र महराजदीन) और राजेश कुमार पुत्र संतराम के रूप में हुई है। ये दोनों अयोध्या जनपद के पटरंगा थाना अंतर्गत गुरुबक्श का पुरवा, जुनेदपुर के निवासी हैं। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से यह साबित किया कि आरोपियों ने जानबूझकर पीड़ित के घर में आग लगाई थी, जिससे जान-माल का खतरा उत्पन्न हुआ। घटना वर्ष 30 जून 2010 की है 15 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से उपनिरीक्षक दद्दन सिंह ने मामले की जांच प्रस्तुत की। लोक अभियोजक सतीश चन्द्र देवरश ने प्रभावी पैरवी की। पैरोकार कांस्टेबल अजीत कुमार और कांस्टेबल अमरनाथ ने इस प्रक्रिया में सहयोग किया। कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक शिवदास सिंह और मॉनीटरिंग सेल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    अयोध्या-रायबरेली हाईवे पर एक माह में 100 हादसे:15 की मौत, बाइक सवार ज्यादा प्रभावित; रॉन्ग साइड, हेलमेट न पहनना वजह
    Next Article
    गुयाना के उपराष्ट्रपति पहुंचे अयोध्या:राम लला का दर्शन करेंगे, मंदिर को देखेंगे, तीन घंटे कैंपस में रहेंगे

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment