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    IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के दोस्त से आज फिर जिरह:वाराणसी कोर्ट में 3 महीने पहले दे चुका गवाही, आरोपियों पर कपड़े उतारकर छात्रा से दरिंदगी सुनाई

    7 hours ago

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    वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को IIT-BHU गैंगरेप केस की पीड़ित छात्रा का दोस्त से जिरह के लिए फिर कटघरे में आएगा। कोर्ट में उसकी गवाही के बाद अब आरोपियों के वकील उसके बयान पर सवाल करेंगे और बयान के आधार पर जवाब मांगेगे। आरोपी के वकील पिछले दिनों से लगातार अपनी जिरह में ताबड़तोड़ सवाल दागेंगे। पिछली तारीख पर आनन्द चौहान के वकील ने उस रात का मंजर फिर दोहराया तो बयान में दिशा और दशा के सवाल उठाए। आरोपियों को रात के अंधेरे में देखने और फिर हुलिया के आधार पर सटीक पहचान को संदेहास्पद बताया था। इसके साथ ही पीड़िता के साथ रात में सुनसान इलाके में जाने का कारण भी पूछा। बता दें कि पीड़िता का दोस्त गैंगरेप का एक मात्र दश्मदीद गवाह है, जिसके सामने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के अनुसार उसके दोस्त को एक आरोपी ने पकड़ लिया गया था और इसके बाद उससे दरिंदगी की। वहीं वकीलों की माने तो दोस्त की गवाही के बाद केस का रुख बदल गया है। 31 जुलाई को दर्ज एकमात्र दश्मदीद गवाह का बयान ही आरोपियों की सजा का आधार बन सकता है। अब इसके बाद अगली तारीख पर विवेचक तत्कालीन इंस्पेक्टर लंका के बयान कराए जाएंगे और केस में बहस शुरू हो जाएगा। अगर सब ठीक रहा अगले अगले महीनों में फैसला भी आ जाएगा। IIT-BHU की छात्रा के साथ 31 अक्टूबर, 2023 को गैंगरेप हुआ था। उसने पुलिस और कोर्ट में अपने बयान दिए थे, जिसमें अपने साथ एक दोस्त की मौजूदगी भी बताई थी। 22 अगस्त, 2024 को पहली बार कोर्ट में पीड़ित ने बयान दर्ज कराए, जिसमें पूरी वारदात में अपने दोस्त को चश्मदीद बताया। इसके बाद उसके दोस्त को कोर्ट ने तलब किया और कोर्ट पहुंचकर छात्रा की बात पर सहमति जताते हुए गवाही दी। अब तक इसमें आरोपित कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के वकील की जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई।अदालत ने अब तीसरे आरोपित आनंद चौहान के वकील द्वारा बचाव अभियोजन पक्ष के अहम गवाह व पीड़िता के दोस्त से जिरह की अनुमति मांगी थी। इससे पहले पीड़िता के दोस्त से जिरह की कार्रवाई पूरी न करने पर अदालत ने बीते साल नौ दिसंबर को आनंद चौहान के स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान आनंद चौहान की ओर से पीड़िता के दोस्त से जिरह करने का अवसर देने की अपील की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज की तारीख तय की। पीड़िता के साथी द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के संबंध में आरोपित कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के वकीलों की जिरह की कार्यवाही पूरी होने के बाद तीसरे आरोपित आनंद चौहान की ओर से जिरह की कार्यवाही की जा रही थी। बता दें कि बीएचयू परिसर में 1 नवंबर 2023 की रात में आइआइटी की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता ने लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के समय पीड़िता का साथी मौके पर मौजूद था। विवेचना लंका थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने की और पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के चार गवाहों का बयान दर्ज हो चुका है। सरकारी वकील बोले- आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे अभियोजन की ओर से अधिवक्ता (ADCG) मनोज कुमार कहते हैं- आज केस में अहम गवाही है, केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह उस रात को हुए वाकए को बताएगा। इसके बाद केस के विवेचक को कोर्ट में बुलाया जाएगा। वो चार्जशीट और केस डायरी पर सवालों के जवाब देंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि कोर्ट आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाए जाने की पैरवी करेंगे। बताया कि पहले ही जज कुलदीप सिंह ने पिछली तारीख पर ही सुनवाई में केस के आरोपी कुणाल पांडे की स्टे पिटिशन (स्थगन याचिका) को खारिज कर दिया था। वहीं, पीड़ित छात्रा के वकील की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गैंगरेप आरोपियों की ओर से किसी भी तारीख पर स्टे पिटिशन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कार्रवाई में बाधक बनने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले आनंद, फिर कुणाल और सक्षम की रिहाई हो चुकी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सबसे पहले आरोपी आनंद ने 11 नवंबर, 2023 को जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। आनंद ने परिजन की बीमारी समेत कई कारण बताए। इस पर कोर्ट ने 2 जुलाई, 2024 को जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन कई शर्तें भी लगाईं। आनंद के जमानत स्वीकार होते ही दूसरे आरोपी कुणाल ने भी 2 जुलाई को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 4 जुलाई को कोर्ट ने उसकी भी जमानत स्वीकार कर ली, लेकिन जमानतदारों के वैरिफिकेशन के चलते उसकी भी रिहाई 24 अगस्त को हो सकी। इसके बाद 4 जुलाई को तीसरे आरोपी सक्षम पटेल ने जमानत अर्जी दाखिल की। उसे भी कोर्ट ने कुछ दिन बाद गैंगरेप में जमानत दे दी, लेकिन गैंगस्टर में आपत्ति दाखिल हो गई। इसके बाद गैंगस्टर के केस में सक्षम पटेल की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 सितंबर, 2024 को खारिज कर दी। इसके बाद उसने डबल बेंच में अपील की, जहां कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने कोर्ट में कमजोर रिपोर्ट पेश की, जिस पर सक्षम पटेल को जमानत मिल गई। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे।
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