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    वाराणसी में भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्की पर फैसला आज:ADJ कोर्ट में सुनवाई, सरगना की कई संपत्तियां कुर्क कर चुकी सोनभद्र पुलिस

    8 hours ago

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    देश के चर्चित कफ सिरप तस्करी कांड में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल और परिवारीजनों पर एक्शन के लिए आज सुनवाई हो रही है। अपर जिला जज (14 वां) मनोज कुमार की अदालत में कफ सिरफ तस्करी मामले में आरोपी भोला जायसवाल की पेशी होगी। पुलिस की ओर से दाखिल उसके परिवार की संपति कुर्क करने के लिए अर्जी पर फैसला आएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई में औपचारिकताओं के बाद इसके लिए आज यानि 11 फरवरी की तिथि तय की थी। कोर्ट में भोला जायसवाल के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने पुलिस की अर्जी के विरुद्ध आवेदन दिया। उधर, अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि जिस अपराध से संपत्ति बनाई गई है, उससे जुड़े सभी मुकदमों में प्रॉपर्टी की जब्ती और कुर्की हो सकती है, यह विधि सम्मत है। वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में बुधवार को कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिजनों की संपत्ति कुर्क किए जाने को लेकर अपर जिला जज (14वां) मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें उच्चाधिकारी की संस्तुति नहीं है। उन्होंने दलील दी कि आरोपी पर लगाए गए आरोप स्पेशल एक्ट के तहत हैं, जिस पर बीएनएसएस के प्रावधान लागू नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही संपत्ति को बार-बार कुर्क नहीं किया जा सकता और परिजनों की संपत्ति कुर्क करना कानून के विरुद्ध है। सभी संपत्तियां वैध रूप से अर्जित हैं, जिनके आयकर से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसलिए पुलिस की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी ने पुलिस की अर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि यह अर्जी सक्षम अधिकारी की संस्तुति के बाद ही दाखिल की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार पुलिस के पास है और आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के आधार पर संपत्ति अटैच की जा सकती है। जरूरी नहीं कि केवल स्पेशल एक्ट के तहत ही कुर्की की जाए। वहीं, पिछले तारीख पर भोला जायसवाल की पत्नी शारदा जायसवाल और उसके पुत्री प्रगति जायसवाल के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। आपत्ति में कहा गया कि जिस धारा के तहत पुलिस की ओर से आरोपी के परिवार की संपत्ति कुर्क करने की अर्जी दी गई है। उस धारा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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