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    'इस्लाम अपनाने पर पिता ने 2 बेटियों को कैद रखा':इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- बालिग को धर्म चुनने की आजादी, पिता-सरकार 25 लाख मुआवजा दें

    1 day ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली दो बालिग बहनों को पिता ने उनकी मर्जी के खिलाफ घर में रखा। दोनों ने अपनी इच्छा से धर्म बदला था। कानूनी अधिकार के बिना उनकी आजादी पर रोक लगाना गैर-कानूनी हिरासत है। संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने पिता और यूपी सरकार को दोनों बहनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा- बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। जस्टिस संदीप जैन की पीठ ने आगरा की दीया भाटिया उर्फ जोया दीया भाटिया (20) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया (35) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश दिया। दोनों बहनें 24 मार्च 2025 को घर से चली गई थीं। 41 दिन बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। इसमें साइमा उर्फ खुशबू को नामजद किया गया था। करीब 4 महीने बाद दोनों बहनें 1,300 किलोमीटर दूर कोलकाता में मिलीं। पुलिस ने उन्हें बरामद कर पिता को सौंप दिया था। धर्मांतरण मामले में अब्दुल रहमान कुरैशी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दोनों बहनों ने कहा- अपनी इच्छा से अपनाया इस्लाम दोनों बहनों ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने आस्था, अंतरात्मा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया। अंशु ने 2020 में और दीया ने 2021 में धर्म बदला था। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर कोई दबाव, धोखा या लालच नहीं था। पिता उनके फैसले से नाराज थे और उन्होंने दोनों को उनकी मर्जी के खिलाफ पैतृक घर में रहने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने दोनों से बात करने के बाद कहा कि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे लगे कि उन्होंने दबाव, डर या लालच में धर्म बदला था। कोर्ट ने माना कि दोनों बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है। सरकार ने कहा- धर्म परिवर्तन बड़ी साजिश का हिस्सा यूपी सरकार के वकील ने कहा कि धर्म परिवर्तन एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इससे देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर असर पड़ सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि दोनों को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन तय प्रक्रिया के मुताबिक नहीं हुआ, तब भी पिता को दोनों बालिग महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन की जांच अलग मुद्दा है और महिलाओं को हिरासत में रखना अलग। सिर्फ आशंका के आधार पर किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि FIR की जांच कानून के मुताबिक जारी रहेगी। इस मामले में कोर्ट की टिप्पणियों का जांच पर असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट बोला- माता-पिता की पसंद से ऊपर बालिग की आजादी जस्टिस जैन ने कहा कि बालिग होने के बाद व्यक्ति की संवैधानिक आजादी और उसकी अपनी पसंद को माता-पिता के अधिकार से ऊपर रखा जाना चाहिए। माता-पिता सिर्फ इसलिए अपने बालिग बच्चों को कैद नहीं कर सकते कि उन्हें बच्चों का धर्म, विश्वास या निजी पसंद पसंद नहीं है। संवैधानिक अधिकारों को माता-पिता के अधिकार या सामाजिक दबाव से दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने दोनों बहनों को अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी के साथ रहने की आजादी दी। पिता, राज्य या कोई दूसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकेगा। राज्य के अधिकारियों को दोनों की आजादी और शांतिपूर्ण जीवन में दखल रोकने का निर्देश दिया गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा देने को भी कहा गया। अब पूरा मामला पढ़िए- ………………… ये खबर भी पढ़िए- आगरा की बहनें कुर्बान होने को थीं तैयार:कहा-अल्लाह ने मकसद दिया; मोबाइल में VIDEO-सोमनाथ जैसे मंदिर टूटने चाहिए आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया। आगरा पुलिस और ATS ने इनसे बंद कमरे में अलग-अलग पूछताछ की। जो कुछ सामने आया, वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि आगरा से कोलकाता लाई गई दोनों बहनों में से एक ने सिर्फ इस्लाम ही नहीं कबूला था। उसका इस तरह से ब्रेनवॉश किया गया था कि वो मुजाहिदा (कुर्बान होने को तैयार) बन गई थी। पुलिस को इस फैक्ट से जुड़े कुछ चैट भी मिले हैं। पढ़ें पूरी खबर
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