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    जज के फर्जी साइन से बनाया जमानत का आदेश:लखनऊ में सेशन कोर्ट के लिपिक की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज

    7 hours ago

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    लखनऊ में सेशन कोर्ट में तैनात लिपिक राजेश सिन्हा की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने इंदिरानगर के प्रकाश लोक कॉलोनी निवासी अनुज राय के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि अनुज ने जज के फर्जी हस्ताक्षर कर अग्रिम जमानत का आदेश पत्र तैयार किया और उसे व्हाट्सएप के जरिए भेजा। लिपिक के अनुसार, इंदिरानगर के जरहरा निवासी रणधीर सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 में अनुज राय ने मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में रणधीर सिंह ने 17 फरवरी 2025 को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने 5 जनवरी को रणधीर को अग्रिम जमानत दे दी थी। भाई के व्हाट्सएप पर भेजा आदेश इसके बाद 17 जनवरी को रणधीर सिंह ने कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया गया कि उनके भाई राघवेंद्र के व्हाट्सएप पर अनुज राय के मोबाइल नंबर से एक डॉक्यूमेंट भेजा गया था। यह डॉक्यूमेंट रणधीर की अग्रिम जमानत से संबंधित था, जिसमें आदेश जारी होने की तारीख 13 जनवरी 2026 अंकित थी। साथ ही उस पर जज के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। जिस दिन का आदेश उस दिन नहीं हुई सुनवाई जांच के दौरान सामने आया कि 13 जनवरी को न तो कोई आदेश जारी हुआ था और न ही उस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आदेश पत्र में किए गए जज के हस्ताक्षर भी पूरी तरह फर्जी पाए गए। मामले की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट की ओर से आरोपी अनुज राय को नोटिस जारी किया गया। तीन फरवरी को जज के निर्देश पर लिपिक राजेश सिन्हा ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव ने बताया कि लिपिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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