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    जनहित याचिका करने पर 10 हजार जुर्माना:तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल की, चीफ जस्टिस की बेंच खारिज की

    14 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्यों को छिपाकर दाखिल जनहित याचिका खारिज करते हुए याची पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय में स्वच्छ हाथ से आना अनिवार्य है, तथ्यों को छिपाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रयागराज की सदर तहसील में मौजा गोविंदपुर स्थित अराजी संख्या 379 को खलिहान यानी सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया गया। याची फिरोज अहमद ने वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अन्य पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि यह जनहित नहीं बल्कि निजी विवाद है। सुनवाई के दौरान पता चला कि विपक्षी ने याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और याची ने एक दीवानी मुकदमा भी कर रखा है, जिसकी जानकारी कोर्ट से छिपाई गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए हर्जाने की राशि विधिक सेवा समिति में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि इसकी रसीद पेश किए बिना लंबित दीवानी मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। आदेश की कॉपी संबंधित सिविल जज को भी भेजी गई है।
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