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    जौनपुर कोर्ट ने लखनऊ तहसीलदार का वेतन रोका:अदालती आदेश की अवहेलना पर डीएम को निर्देश

    3 hours ago

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    जौनपुर की एक अदालत ने लखनऊ के तहसीलदार (सदर) का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई अदालती आदेश की अवहेलना करने पर की गई है। सड़क दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने लखनऊ के जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह मामला एक मृतक ठेकेदार के परिवार को बीमा राशि न दिला पाने और कोर्ट द्वारा जारी आरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) पर कार्रवाई न करने से संबंधित है। तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी हरिश्चंद्र निषाद (36) से जुड़ी है। उनकी 20 अक्टूबर 2022 को एक ट्रैक्टर से हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हरिश्चंद्र गुजरात में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्यरत थे। हरिश्चंद्र की पत्नी निशा और बच्चों ने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रैक्टर मालिक, चालक और मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा किया था। सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक की लापरवाही मानते हुए 25 जुलाई 2025 को बीमा कंपनी को दो माह के भीतर 63.60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया था।
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