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    ससुर के हत्यारे दामाद को उम्रकैद की सजा:देवरिया कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, 50 हजार जुर्माना लगाया

    1 hour ago

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    देवरिया में एक बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने करीब 10 साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने दामाद हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव को ससुर की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि यह घटना 17 अगस्त 2016 की रात करीब सवा नौ बजे गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बढ़या तिवारी गांव में हुई थी। मृतक रामनिवास के घर उनका दामाद हरिकेश यादव कार से पहुंचा था। घर पहुंचते ही हरिकेश ने अपनी पत्नी सरिता से मोबाइल पर बातचीत को लेकर विवाद शुरू कर दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। विवाद बढ़ने पर ससुर रामनिवास बीच-बचाव करने आए। इसी दौरान हरिकेश ने अपनी मारुति कार में रखी लोहे की रॉड से रामनिवास के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामनिवास मौके पर ही गिर पड़े। परिजन उन्हें बैतालपुर स्थित एक चिकित्सक के पास ले गए, जहां से उन्हें देवरिया सदर अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी ललिता देवी की तहरीर पर गौरी बाजार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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