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    झांसी में गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को सजा:गोविंद चौराहे पर बेचता था पुड़िया, कोर्ट ने लगाया 10 हजार जुर्माना, 3Kg गांजा बरामद

    22 hours ago

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    झांसी की एनडीपीएस कोर्ट ने तीन किलो से अधिक गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एनडीपीएस कोर्ट के जज शरद कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक, नवाबाद थाना पुलिस को 28 सितंबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोविंद चौराहा इलाके में एक युवक बोरी में गांजा छिपाकर बैठा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम इमरान पठान पुत्र मुमताज पठान बताया। पुलिस ने जब उसके पास मौजूद बोरी की तलाशी ली तो उसमें से 3.054 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह गांजे की पुड़िया बनाकर गोविंद चौराहा क्षेत्र में बेचता था। इसके बाद नवाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को गांजा रखने और उसकी बिक्री करने का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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