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    केजीएमयू धर्मांतरण और दुष्कर्म केस:डॉ. रमीजुद्दीन समेत चार के खिलाफ 800 पेज की चार्जशीट; तीन लैपटॉप से 4TB डेटा बरामद, 500 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले

    2 hours ago

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    किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और धर्मांतरण के बहुचर्चित मामले में चौक पुलिस ने मुख्य आरोपित डॉ. रमीजुद्दीन नायक समेत चार लोगों के खिलाफ आठ सौ पेज से अधिक की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। पुलिस ने चार्जशीट में दो पीड़िताओं के बयान, डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया है। शादी का झांसा, मतांतरण का दबाव और आत्महत्या की कोशिश केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग में तैनात डॉ. रमीजुद्दीन पर महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आरोप है कि मतांतरण से इनकार करने पर उसने शादी से मुकर गया। मानसिक उत्पीड़न से त्रस्त होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली में दुष्कर्म, गर्भपात कराने, धमकी देने और मतांतरण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। महिलाओं को फंसाने का पैटर्न, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को महिलाओं का हमदर्द बताकर उनके करीब पहुंचता था। आर्थिक सहायता और करियर में सहयोग का भरोसा देकर संबंध स्थापित करता और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देता था। जांच में दो युवतियों के साथ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और मतांतरण के आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों से होने की बात कही गई है। 12 साल का डिजिटल रिकॉर्ड, 4TB डेटा बरामद आरोपी के पास से बरामद तीन लैपटॉप की फोरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। करीब 12 वर्षों से अधिक का चार टीबी (4000 जीबी) डेटा मिला है, जिसमें 500 से ज्यादा अश्लील वीडियो पाए गए हैं। इन डिजिटल साक्ष्यों को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पढ़ाई के दौरान से ही इस तरह के अपराधों में लिप्त रहा है। माता-पिता और सहयोगी भी नामजद दाखिल चार्जशीट में डॉ. रमीजुद्दीन के अलावा उसके पिता सलीमुद्दीन, मां खतीजा और निकाह में गवाह बने शारिक खान को भी आरोपी बनाया गया है। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के अनुसार, दुष्कर्म, जबरन गर्भपात, मतांतरण समेत सात धाराओं में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। अब मामले में आगे की सुनवाई अदालत में होगी।
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