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    किशोरी से रेप के दोषी को 10 साल की कैद:6 साल पुराने मामले में फैसला, 20 हजार रुपये जुर्माना लगा

    13 hours ago

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    औरैया में ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र के छह साल पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी सुखवीर उर्फ सीटू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला 15 फरवरी 2020 का है। वादी ने ऐरवाकटरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो बकेवर स्थित महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसे आजाद नगर मैनपुरी निवासी सुखवीर उर्फ सीटू बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुई, जिसका निर्णय बुधवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देने की दलील दी। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। दोषी सुखवीर उर्फ सीटू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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