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    Kolkata में Fire Safety नियमों की अनदेखी पर 919 होटल और गेस्ट हाउस बंद करने का नोटिस

    1 hour ago

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    कोलकाता, नौ सितंबर अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के कारण कोलकाता के 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से बंद करने के नोटिस दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ये नोटिस राज्य अग्निशमन सेवा विभाग, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद जारी किए गए।अब तक 960 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से केवल 41 में ही आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय मानकों के अनुरूप पाए गए। अधिकारियों के मुताबिक, 19 अगस्त को मध्य कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित गेस्ट हाउस ‘शिखा इन’ में आग लगने के बाद निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया था। इस आग में सात बांग्लादेशी नागरिकों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी।अधिकारियों ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को बंद करने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार अपने अग्नि सुरक्षा उपायों को बेहतर करना होगा। इसके बाद उन्हें अग्नि सुरक्षा के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और फिर से संचालन शुरू करने के लिए नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त टीम ने अब तक शहर में संचालित करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस में से लगभग 960, यानी करीब एक-चौथाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है।बाकी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने कैमैक स्ट्रीट स्थित एक व्यावसायिक इमारत के बेसमेंट और छठी तथा सातवीं मंजिल को तत्काल खाली कराने का आदेश दिया था। इसी इमारत में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कार्यालय स्थित है।यह आदेश अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किए जाने के कारण दिया गया था। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को किए गए निरीक्षण के बाद विभाग ने इमारत की ऊपरी दोनों मंजिलों को ‘‘आग और जीवन सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित’’ घोषित किया था। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।अदालत ने पार्टी को इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है।
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