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    ला मार्टिनियर की जमीन पर अभी निर्माण नहीं:हाईकोर्ट ने एलडीए को दिया निर्देश, अगली सुनवाई 13 मार्च को

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ला मार्टिनियर की जमीनों पर सड़क/फ्लाईओवर निर्माण मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने न्यायालय को सूचित किया कि वह फिलहाल इन जमीनों पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। न्यायालय को यह भी बताया गया कि बुधवार को मार्टिनियर चैरिटीज के ट्रस्टियों की इस मामले पर एक बैठक होनी है। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय करते हुए, बैठक में लिए गए निर्णय को अगली सुनवाई पर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने ला मार्टिनियर कॉलेज की याचिका पर पारित किया है। याचिका में कहा गया है कि कोठी मार्टिन साहब, गणेशगंज स्टेशन में कॉलेज की जमीनें हैं। सरकार की ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत यहां सड़क और फ्लाईओवर बनाने की योजना है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह निर्माण संस्थान के मालिकाना हक वाली जमीनों पर किया जा रहा है, जबकि एलडीए, जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने न तो संस्थान की सहमति ली है और न ही कोई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले, 27 फरवरी को न्यायालय ने संबंधित जमीनों की पैमाइश का आदेश दिया था। 9 मार्च को सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि पैमाइश की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुपालन में उपस्थित हुए जिलाधिकारी विशाक जी को अगली सुनवाई पर पुनः उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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