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    नोएडा में पांच दिन के लिए धारा 163 लागू:सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक

    7 hours ago

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    गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट त्योहार की वजह से धारा 163 जनपद में 2 मार्च से 6 मार्च तक लागू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, धरना-प्रदर्शन करना या किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट फैलाना, हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना, डीजे या तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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