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    नगर निगम सदन की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव:पुराने भवनों के मालिकों को हाउस टैक्स में 40% छूट, अप्रैल से लागू

    1 hour ago

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    नगर निगम अधिनियम के तहत अब शहरी क्षेत्र के 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के मालिकों को हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके लिए कोई आवेदन या आग्रह की जरूरत नहीं होगी। महापौर गणेश केसरवानी की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम सदन की बैठक में 2025-26 के पुनरीक्षित बजट के तहत इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह छूट अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिससे पुराने शहर के निवासियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। कीडगंज, दारागंज, रामबाग, बैहराना, चौक, शाहगंज, करेली, मालवीय नगर, मुंडेरवा और चकिया जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लोग इसका प्रमुख लाभान्वित होंगे। वॉर्ड-13 के पार्षद आकाश सोनकर के प्रस्ताव पर महापौर ने सदन में संकल्प पारित कराया। पार्षदों ने पुराने भवनों के मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए इस छूट को स्वागत योग्य बताया। बजट बैठक में नगर निगम का मूल बजट 2335 करोड़ रुपये से घटाकर 2100 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी 235 करोड़ की कटौती। इसका मुख्य कारण शासन से ग्रांट न मिलना बताया गया। वहीं, जलकल विभाग के बजट में बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए 31.40 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। नगर निगम का पुनरीक्षित बजट मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी आरके शर्मा ने प्रस्तुत किया। जबकि जलकल विभाग का बजट महाप्रबंधक कुमार गौरव और लेखाधिकारी सुजीत कुमार ने रखा।सदन ने शासन से बड़े बकायेदारों (व्यावसायिक और निजी भवन स्वामियों) के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की भी मांग की। इसमें ब्याज छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा होगी। तीन दिनों में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने पर योजना अमल में आएगी। बैठक में नगर आयुक्त साईं तेजा, अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव, अरविंद राय, राजीव कुमार, आर शुक्ला, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगई, मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र सचान, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक डॉ. संजय कटियार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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