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    पीएम पर टिप्पणी करने वाली लड़की पर FIR का विरोध:कॉकरोच जनता पार्टी बोली- देश में लोग रोज गाली देते हैं, ये अपराध कैसे

    19 hours ago

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    कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का विरोध किया है। प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि लड़की के खिलाफ आपराधिक केस की जगह मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। यह कार्रवाई मशीनरी का दुरुपयोग है। इस देश में लोग चलते-फिरते गाली देते हैं। यह अपराध कैसे बन गया। यह मामला 23 जुलाई को जंतर-मंतर का है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वीडियो में लड़की पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई थी। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रुचिका पर जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया। क्या देश में दो कानून हैं: दिपके वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रुचिका के खिलाफ दर्ज FIR पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश में दो कानून हैं और बीजेपी नेताओं व आईटी सेल के सदस्यों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कई सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो खुद को बीजेपी से जोड़कर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते और गर्व से अपने बायो में लिखते हैं कि उन्हें पीएम मोदी फॉलो करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर केस कब दर्ज होगा। पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR पुलिस के अनुसार, नोएडा में जीरो FIR दर्ज की गई। इसे आगे की जांच के लिए नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो। शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने अनुसार, ‘सोशल मीडिया पर महिला के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह पीएम और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इससे देश की छवि खराब होती है।’ जीरो FIR क्या होती है जीरो FIR किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना उस थाने के इलाके में हुई हो या नहीं। FIR दर्ज होने के बाद संबंधित थाना, इसे घटना वाले इलाके के थाने में भेज देता है। वहीं आगे की कार्रवाई की जाती है।
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