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    रामपुर में सामूहिक विवाह 19-21 फरवरी को, सत्यापन अनिवार्य:मुख्यमंत्री योजना में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बिना इसके नहीं मिलेगी अनुदान राशि

    2 hours ago

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    रामपुर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 19 फरवरी एवं 21 फरवरी 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को प्रदान किया जाता है। निर्धारित तिथियों पर संबंधित विकास खण्डों एवं नगर निकायों से चयनित पात्र जोड़े इस सामूहिक आयोजन में भाग लेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक एवं फेशियल प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक वर एवं वधू को कार्यक्रम स्थल पर फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके लिए आधार कार्ड में फोटो एवं फिंगरप्रिंट का अद्यतन होना आवश्यक है। यदि किसी लाभार्थी का आधार विवरण अपडेट नहीं है तो उसे कार्यक्रम से पूर्व निकटतम आधार केंद्र पर संशोधन कराना होगा। उन्होंने आगाह किया कि प्रमाणीकरण कराए बिना कार्यक्रम स्थल छोड़ने पर संबंधित जोड़े को विभागीय सहायता राशि अथवा सामग्री का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होगी।
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