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    सभी संस्थानों को 15 दिन में ICC गठन के निर्देश:बलरामपुर में लापरवाही पर ₹1 लाख तक जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

    11 hours ago

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    बलरामपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी संस्थानों को 15 दिनों के भीतर आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार लापरवाही मिलने पर संबंधित संस्था का पंजीकरण या लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 (POSH Act) के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में ICC का गठन अनिवार्य है। इसके दायरे में सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी पात्र संस्थान आते हैं। 15 दिन में देनी होगी गठन की सूचना जिन संस्थानों में अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है, उन्हें 15 दिनों के भीतर ICC बनाकर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, बलरामपुर में उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक संस्था को महिलाओं की शिकायतों के निष्पक्ष, गोपनीय और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। दोबारा उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर यह राशि 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके बाद भी अनुपालन नहीं होने पर संबंधित संस्था का पंजीकरण या लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ICC का गठन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रत्येक महिला कर्मचारी को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से निर्धारित समयसीमा के भीतर समिति का गठन कर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
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