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    संभल मस्जिद मामला- HC ने DM-SP पर की सख्त टिप्पणी:20 लोगों की नमाज अनुमति याचिका पर आज फिर सुनवाई

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की एक मस्जिद में 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि वे कानून-व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला ले लेना चाहिए। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। यह पूरा मामला संभल जनपद की तहसील चंदौसी के थाना हयातनगर क्षेत्र स्थित गांव धनेटा सोतीपुरा की गौसिया मस्जिद से संबंधित है। 27 फरवरी को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने DM डॉ. राजेंद्र पैंसिया और SP केके विश्नोई को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हर परिस्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके। यदि वह निजी संपत्ति है, तो राज्य से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य का हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जब प्रार्थना या धार्मिक कार्य सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किए जा रहे हों। याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने बताया कि उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन कुछ समय से उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। खान के अनुसार, हाईकोर्ट से उन्हें अब सभी लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा पिछले दो महीने से चल रहा था और उन्हें लगभग एक साल से नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था। पिछले साल रमजान से पहले पुलिस ने केवल 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। इस बार भी पुलिस ने 5-6 लोगों को ही नमाज पढ़ने के लिए कहा था। पुलिस के इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।
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